Q. निम्नलिखित में से कौन सा कारण संसद सदस्य चुने जाने की अयोग्यता के अंतर्गत नहीं आता?
- यदि व्यक्ति राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।
- यदि व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले ली है।
- यदि व्यक्ति दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
- यदि व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है या लिया गया था।
सही �
Answer:
केवल 4
Notes: अनुच्छेद 102: संसद सदस्य चुने जाने की अयोग्यता:
(1) कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि-
(a) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, सिवाय उन पदों के जिन्हें संसद द्वारा कानून के माध्यम से अयोग्यता से मुक्त घोषित किया गया हो।
(b) यदि वह मानसिक रूप से अक्षम है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।
(c) यदि वह दिवालिया घोषित किया गया है और अभी तक उऋण नहीं हुआ है।
(d) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले चुका है या किसी विदेशी देश के प्रति निष्ठा या समर्थन की स्वीकृति के अधीन है।
(e) यदि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत उसे अयोग्य घोषित किया गया है।
व्याख्या: इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण से भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ या राज्य का मंत्री है।
(2) यदि कोई व्यक्ति दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा।
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