भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 कॉमन लॉ के "डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेज़र" को सम्मिलित करता है। यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि रक्षा सेवाओं, संघ के सिविल सेवाओं या अखिल भारतीय सेवाओं के सभी सदस्य राज्यपाल की इच्छानुसार अपने पद पर बने रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश [अनुच्छेद 124], हाई कोर्ट के न्यायाधीश [अनुच्छेद 218], भारत के महालेखाकार [अनुच्छेद 148(2)], मुख्य चुनाव आयुक्त [अनुच्छेद 324] और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य [अनुच्छेद 317] का कार्यकाल राष्ट्रपति या राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये पद "डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेज़र" के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखे गए हैं।
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