यदि किसी मंत्री द्वारा सदन में विधेयक पेश किया जाता है तो उसे सरकारी या सार्वजनिक विधेयक कहा जाता है। यदि कोई अन्य सदस्य इसे पेश करता है तो वह निजी सदस्य विधेयक कहलाता है। निजी सदस्य विधेयक सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के सांसद पेश कर सकते हैं।
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡ