निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यपाल को विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना आवश्यक होता है-
1. यदि यह
2. यदि यह राज्य नीति के निदेशक तत्वों के विपरीत है।
3. यदि यह देश के व्यापक हितों के विरुद्ध है।
4. यदि यह राष्ट्रीय महत्व का गंभीर विषय है।
5. यदि यह संविधान के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित है।
6. यदि यह राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है, तो इसे आरक्षित करना अनिवार्य है।
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