हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत सीमा के भीतर भारतीय रक्षा बलों के कर्मियों के घरों पर संपत्ति कर से छूट देने की घोषणा की है। यह लाभ अब भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के सभी सक्रिय कर्मियों को मिलेगा, न कि केवल सेवानिवृत्त या सीमा पर तैनात सैनिकों को। यह छूट उस एक घर पर लागू होगी जिसमें कर्मी या उनका जीवनसाथी रहते हैं या जिसके वे मालिक हैं। सैनिक कल्याण निदेशक की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है। यह कदम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर शहीद हुए अग्निवीर मुरली नाइक जैसे सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने के लिए उठाया गया है।
This Question is Also Available in:
Englishमराठीಕನ್ನಡ