के तहत राज्य की विधायिका को भंग कर सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के धारा 93 पर आधारित है। इसके अनुसार, यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से सीधे चलाती है। यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होती है
या वे स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
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