लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म्स (LMOs)
जैव विविधता संधि के तहत कार्टाजेना जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल को 29 जनवरी 2000 को एक पूरक समझौते के रूप में अपनाया गया और 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़्म्स (LMOs) के एक देश से दूसरे देश में आवागमन को नियंत्रित करती है।
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