Q. सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
Answer: 5 वर्ष
Notes: भारत में सहकारी समितियों के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों और पदाधिकारियों का कार्यकाल चुनाव की तारीख से 5 वर्ष होता है। किसी सहकारी समिति में अधिकतम 21 निदेशक हो सकते हैं।

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