राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित हो जाता है। राष्ट्रपति को ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है। हालांकि मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते, केवल उनका प्रवर्तन निलंबित होता है।
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