भारत के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि वे अनुपस्थित हों तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश यह शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में यह शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है कि वह संविधान की रक्षा, संरक्षण और रक्षा करेगा।
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