भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, (क) राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे। हालांकि, वह अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित कर इस्तीफा दे सकते हैं। संविधान के उल्लंघन पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, जब तक उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। (ख) उपराष्ट्रपति को संबोधित कोई भी इस्तीफा उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को भेजा जाएगा।
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