भारत में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का निर्वाचित प्रमुख होता है और उसे अधिकांश कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह उस राजनीतिक दल या गठबंधन के विधायकों द्वारा चुना जाता है जो विधानसभा में बहुमत रखते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है और पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान होता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
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