वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देना है। यह 5 वर्षों की अवधि के लिए गठित होता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पहला वित्त आयोग 1951 में स्थापित किया गया था।
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