अनुच्छेद 67(ख) के तहत, राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसे उस समय सदन के बहुमत से स्वीकृत किया जाना चाहिए और फिर लोकसभा की सहमति लेनी होती है। इस उद्देश्य के लिए प्रस्ताव तभी लाया जा सकता है जब कम से कम 14 दिन पहले इसकी सूचना दी गई हो।
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