राज्यों में विधान सभा और विधान परिषद के बीच गतिरोध सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि संसद के दोनों सदनों के लिए ऐसा प्रावधान मौजूद है
यदि संसद के दोनों सदनों के बीच किसी मुद्दे पर गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच किसी भी प्रकार के गतिरोध की संभावना नहीं होती, इसलिए इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
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