पिट्स इंडिया अधिनियम 1784
पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत इंग्लैंड में भारत में किए गए अपराधों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायालय गठित किया गया था, जिसमें तीन न्यायाधीश, चार पियर और हाउस ऑफ कॉमन्स के छह सदस्य शामिल थे। यह अधिनियम 1858 तक लागू रहा, हालांकि 1786 में इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया।
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