पंजाब सरकार ने जुलाई 2025 में 'पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक' विधानसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य राज्य में धार्मिक सौहार्द और भाईचारा बनाए रखना है। विधेयक के तहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवद गीता, कुरान शरीफ, बाइबिल आदि ग्रंथों या उनके अंशों के अपमान, नुकसान या जलाने पर कम से कम 10 साल की सजा और 5 से 10 लाख रुपये जुर्माना होगा।
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