श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 को लागू करने के लिए पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें पांच घटक हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परियोजना सोसायटी, बाल ट्रैकिंग सिस्टम और शिकायत कोना। अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन के लिए जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) नियुक्त किए गए हैं। एक मॉडल राज्य कार्य योजना (एसएपी) राज्य सरकारों को बाल श्रम उन्मूलन में मार्गदर्शन करती है, जो प्रवासी, बालिका और अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पोर्टल बाल श्रम के खिलाफ प्रभावी निगरानी और शिकायत निवारण को बढ़ावा देता है।
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