असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भारत की संसद द्वारा 2008 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों जैसे कि घरेलू श्रमिकों, स्वरोजगार करने वालों और दैनिक मजदूरी करने वालों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करना है।
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