फ्रांस ने नाबालिगों के सोशल मीडिया पर लगाई सख्त रोक
फ्रांस की संसद ने 21 जुलाई 2026 को एक ऐसा कानून मंजूर किया है, जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह कदम यूरोपीय संघ के किसी भी सदस्य देश द्वारा बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर इस तरह की राष्ट्रीय पाबंदी लगाने का पहला उदाहरण है। सरकार ने इसे बच्चों की डिजिटल सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा अहम सुधार बताया है।
क्या है नया नियम
यह कानून प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लागू होगा और इसके पालन के लिए उम्र की पुष्टि करने वाले तकनीकी उपाय जरूरी होंगे। फ्रांस की डिजिटल नियामक व्यवस्था में यह बदलाव Arcom की भूमिका को भी मजबूत करता है, जो देश का ऑडियोविजुअल और डिजिटल संचार नियामक है।कानून को दो चरणों में लागू किया जाएगा। 1 सितंबर 2026 से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नए सोशल मीडिया खाते नहीं बना सकेंगे। इसके बाद जनवरी 2027 से यह रोक पहले से मौजूद खातों पर भी लागू हो जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला
फ्रांसीसी सांसदों ने इस कदम को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखा है। बहस के दौरान चिंता जताई गई कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किशोरों में अवसाद, आत्म-क्षति, एनोरेक्सिया और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया और इसे अपने अंतिम कार्यकाल की प्राथमिकताओं में शामिल किया।यह नया प्रावधान 2023 में पारित उस फ्रांसीसी कानून के बाद आया है, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पंजीकरण के लिए अभिभावकीय सहमति अनिवार्य की गई थी। अब फ्रांस ने उस व्यवस्था को और सख्त करते हुए सीधी आयु-सीमा तय कर दी है।
किन सेवाओं को छूट मिलेगी
यह प्रतिबंध सभी ऑनलाइन सेवाओं पर समान रूप से लागू नहीं होगा। कानून में ऑनलाइन विश्वकोश, शैक्षिक निर्देशिकाओं और वैज्ञानिक निर्देशिकाओं को छूट दी गई है। इन्हें सोशल नेटवर्किंग सेवाओं से अलग श्रेणी में रखा गया है, ताकि शैक्षिक और संदर्भ आधारित डिजिटल संसाधनों तक बच्चों की पहुंच बनी रहे।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- फ्रांस 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना।
- Arcom फ्रांस का ऑडियोविजुअल और डिजिटल संचार नियामक है।
- कानून दो चरणों में लागू होगा: 1 सितंबर 2026 से नए खाते और जनवरी 2027 से मौजूदा खाते प्रभावित होंगे।
- फ्रांस में 2023 में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पंजीकरण पर अभिभावकीय सहमति की व्यवस्था की गई थी।
यह फैसला यूरोप में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर चल रही बहस को नई दिशा देता है। आने वाले समय में अन्य देश भी फ्रांस के इस मॉडल पर नजर रख सकते हैं, खासकर तब जब डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर उम्र सत्यापन और किशोरों की सुरक्षा एक बड़ा नीति मुद्दा बन चुका है।