प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर CCTV निगरानी का प्रस्ताव

प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर CCTV निगरानी का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने दवाओं की बिक्री से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर 2026 को ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया, जिसमें खास तौर पर नियम 65 के तहत प्रिस्क्रिप्शन दवाएं बेचने वाले मेडिकल प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी निगरानी को अनिवार्य करने की बात कही गई है। यह कदम दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और रिकॉर्ड-आधारित निगरानी को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है।

नियम 65 में बदलाव का क्या मतलब है

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, वे मेडिकल परिसर जो पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर मिलने वाली दवाएं बेचते हैं, उन्हें सीसीटीवी सिस्टम लगाना और उसे चालू हालत में बनाए रखना होगा। यह प्रावधान थोक विक्रेताओं पर लागू नहीं होगा। रिकॉर्डिंग को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखना होगा। मसौदे में यह व्यवस्था व्यापक रूप से “पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर दी जाने वाली किसी भी दवा” के लिए बताई गई है।

सरकार का उद्देश्य ऐसे बिक्री केंद्रों पर निगरानी बढ़ाना है, जहां नियंत्रित दवाओं की खरीद-बिक्री होती है। इससे नियमों के उल्लंघन, अनधिकृत बिक्री और रिकॉर्ड में गड़बड़ी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।

शेड्यूल H, H1 और X दवाएं क्यों अहम हैं

ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत दवाओं को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। शेड्यूल H में वे दवाएं आती हैं जो केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही बेची जा सकती हैं। शेड्यूल H1 में कुछ चयनित एंटीबायोटिक्स, टीबी की दवाएं और कुछ आदत बनाने वाली दवाएं शामिल हैं, जिनके लिए शेड्यूल H की तुलना में अधिक सख्त रिकॉर्ड-रखरखाव की जरूरत होती है।

शेड्यूल X दवाओं पर सबसे कड़े बिक्री, भंडारण और रिकॉर्ड-रखरखाव नियम लागू होते हैं। इनमें नशीली और मनोदैहिक प्रकृति की दवाएं शामिल होती हैं। इसलिए इन श्रेणियों की दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाना सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवा नियंत्रण, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

मसौदा प्रक्रिया और नियामक पृष्ठभूमि

यह प्रस्ताव पहले ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी के समक्ष रखा गया और फिर ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने इसे आगे बढ़ाने की सिफारिश की। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस मसौदा संशोधन पर हितधारकों और आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 भारत में दवाओं के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने वाला मूल कानून है। इसी के तहत ड्रग्स रूल्स, 1945 बनाए गए थे। नियम 65 खास तौर पर लाइसेंस की शर्तों और दवा बिक्री परिसर से जुड़े प्रावधानों को नियंत्रित करता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 भारत में दवा नियमन का मूल कानून है।
  • ड्रग्स रूल्स, 1945 इसी कानून के तहत बनाए गए हैं और दवा बिक्री व लाइसेंसिंग से जुड़े नियम तय करते हैं।
  • शेड्यूल H1 में कुछ एंटीबायोटिक्स, टीबी की दवाएं और आदत बनाने वाली दवाएं शामिल होती हैं।
  • शेड्यूल X दवाओं पर बिक्री, भंडारण और रिकॉर्ड-रखरखाव के सबसे सख्त नियम लागू होते हैं।

अगर यह संशोधन लागू होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर निगरानी का ढांचा और कड़ा हो जाएगा। इससे दवा बाजार में अनुपालन बढ़ाने और नियंत्रित दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Originally written on September 17, 2026 and last modified on September 17, 2026.

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