दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप ‘सी’ पदों में 20% आरक्षण

दिल्ली में पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप ‘सी’ पदों में 20% आरक्षण

दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने 18 जून 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्ली सरकार के विभागों और एजेंसियों में ग्रुप ‘सी’ पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के निर्देश दिए। यह आरक्षण प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले विभिन्न परिचालन सेवाओं के पदों पर लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं को सरकारी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

अग्निवीर योजना क्या है?

अग्निवीर योजना, भारतीय सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को चार वर्षों के लिए सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा का अवसर दिया जाता है। चार वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रदर्शन और आवश्यकताओं के आधार पर कुछ अग्निवीरों को नियमित सेवा में बनाए रखा जाता है, जबकि शेष अग्निवीर नागरिक जीवन में लौटते हैं। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में उनके पुनर्वास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान कर रही है।

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?

दिल्ली प्रशासन के आदेश के अनुसार यह 20 प्रतिशत आरक्षण प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले ग्रुप ‘सी’ पदों पर लागू होगा। इसमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, दिल्ली अग्निशमन सेवा के फायरमैन, जेल विभाग के वार्डर तथा पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के वन एवं वन्यजीव गार्ड जैसे पद शामिल हैं। ये सभी पद परिचालन सेवाओं से जुड़े हैं और कानून व्यवस्था, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रशासनिक प्रक्रिया और समयसीमा

इस निर्णय को लागू करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अपने भर्ती नियमों (Recruitment Rules) में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 30 जून 2026 की समयसीमा निर्धारित की गई है। यह निर्णय एक उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने की। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पूर्व अग्निवीरों के लिए अन्य सुविधाएं

इससे पहले मार्च 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके साथ ही पात्र पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) से छूट और अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी प्रदान की गई थी। इन प्रावधानों का उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सरकारी सेवाओं में सहज अवसर प्रदान करना है।

ग्रुप ‘सी’ पदों का महत्व

भारत की सरकारी सेवा व्यवस्था में ग्रुप ‘सी’ पद गैर-राजपत्रित श्रेणी में आते हैं। इनमें सामान्यतः लिपिकीय, तकनीकी, परिचालन और सहायक स्तर के पद शामिल होते हैं। ये पद सरकारी तंत्र के दैनिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का यह प्रावधान उनके कौशल और अनुशासन का लाभ सरकारी संस्थाओं तक पहुंचाने में भी सहायक होगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • अग्निवीर योजना भारतीय सशस्त्र बलों की अग्निपथ भर्ती प्रणाली के अंतर्गत संचालित की जाती है।
  • मार्च 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (कार्यकारी) पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण अधिसूचित किया था।
  • पात्र पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट और तीन वर्ष की आयु सीमा में राहत दी गई है।
  • ग्रुप ‘सी’ पद भारत की सरकारी सेवा में गैर-राजपत्रित श्रेणी के पद होते हैं।

दिल्ली सरकार द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए ग्रुप ‘सी’ पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं के पुनर्वास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर मिलेगा तथा विभिन्न विभागों को भी कुशल मानव संसाधन प्राप्त होगा। यह कदम अग्निपथ योजना के दीर्घकालिक उद्देश्यों को मजबूत करने में सहायक साबित हो सकता है।

Originally written on June 20, 2026 and last modified on June 20, 2026.

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