छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, सरकारी भर्ती में नया रास्ता

छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, सरकारी भर्ती में नया रास्ता

छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के लिए राज्य की चयनित तृतीय श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है। यह फैसला 22 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही राज्य ने छत्तीसगढ़ आरक्षण ऑफ वैकेंसीज इन क्लास-III सिविल सर्विसेज फॉर अग्निवीर सोल्जर्स रूल्स, 2026 को भी स्वीकृति दी।

किन पदों पर लागू होगा आरक्षण

यह आरक्षण राज्य सरकार के कुछ चयनित Class-III पदों पर सीधी भर्ती के लिए लागू होगा। इनमें पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। ये वे पद हैं जिनमें फील्ड स्तर पर तैनाती और भर्ती प्रक्रिया सीधे चयन के माध्यम से होती है।

कौन होगा पात्र और क्या है शर्त

नई व्यवस्था का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और जिनके पास वैध डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। यानी यह आरक्षण सभी अग्निवीरों पर समान रूप से नहीं, बल्कि राज्य-विशिष्ट पात्रता और सेवा-समापन दस्तावेजों के आधार पर लागू होगा।

क्यों अहम है यह फैसला

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए युवाओं के लिए यह निर्णय सेवा के बाद रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। चार साल की सैन्य सेवा के बाद नागरिक प्रशासन की चयनित नौकरियों में आरक्षण मिलने से प्रशिक्षित युवाओं को स्थिर करियर का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा। राज्य सरकार की यह पहल यह भी दिखाती है कि अलग-अलग राज्य अपनी प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार भर्ती नियमों में बदलाव कर सकते हैं, बशर्ते वे संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हों।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को 22 जुलाई 2026 को मंजूरी दी।
  • इस नीति का आधिकारिक नाम छत्तीसगढ़ आरक्षण ऑफ वैकेंसीज इन क्लास-III सिविल सर्विसेज फॉर अग्निवीर सोल्जर्स रूल्स, 2026 है।
  • आरक्षण पुलिस कांस्टेबल, वनरक्षक और जेल वार्डर जैसे चयनित तृतीय श्रेणी पदों पर लागू होगा।
  • पात्रता के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना, चार साल की सैन्य सेवा पूरी करना और वैध डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना जरूरी है।

इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का एक स्पष्ट मार्ग तैयार हुआ है। आने वाले समय में यह नीति राज्य की भर्ती व्यवस्था और पूर्व सैनिक-समर्थन ढांचे पर भी असर डाल सकती है।

Originally written on July 23, 2026 and last modified on July 23, 2026.

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