COVID-19 महामारी के बीच दिशानिर्देशों के संदर्भ में, किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध है?
उत्तर – आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
गृह मंत्रालय ने लॉक डाउन 2.0 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया गया है। दिशानिर्देशों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत सार्वजनिक स्थान पर थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। आदेश का पालन न करने पर एक साल तक कारावास की सजा हो सकती।
Originally written on
April 20, 2020
and last modified on
April 20, 2020.