हिमाचल में नकली पनीर पर सख्ती, खाद्य सुरक्षा नियमों को नई धार
हिमाचल प्रदेश ने राज्य में गैर-डेयरी एनालॉग पनीर के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 20 अगस्त 2026 को जारी आदेश के बाद ऐसे उत्पादों को अब “पनीर” के नाम से बेचना या प्रदर्शित करना राज्य में मान्य नहीं होगा। यह कदम खाद्य मिलावट, गलत लेबलिंग और उपभोक्ता धोखाधड़ी पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
क्या है एनालॉग पनीर और क्यों उठी सख्ती
एनालॉग पनीर ऐसा पनीर-जैसा उत्पाद होता है जिसमें दूध के वसा और ठोस तत्वों की जगह वनस्पति तेल, पौधों से प्राप्त वसा या अन्य गैर-डेयरी सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखने और इस्तेमाल में यह पनीर जैसा लग सकता है, लेकिन यह पारंपरिक दूध से बने पनीर की श्रेणी में नहीं आता। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार ऐसे उत्पादों को पनीर बताकर बेचना उपभोक्ता को भ्रमित करने वाला माना जाएगा।
यह प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, क्लाउड किचन, हॉस्टल मेस और कैटरिंग सेवाओं पर भी लागू होगा। यदि किसी खाद्य तैयारी में गैर-डेयरी विकल्प का उपयोग किया गया है, तो उसे उपभोक्ता के सामने स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा।
कानूनी आधार और निगरानी व्यवस्था
यह आदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत जारी किया गया है। आदेश एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सकते हैं, नमूने ले सकते हैं, नियमों के विरुद्ध पाए गए उत्पादों को जब्त या नष्ट कर सकते हैं और आवश्यक होने पर अभियोजन भी शुरू कर सकते हैं।
राज्य में यह कार्रवाई बाजार निगरानी और प्रयोगशाला परीक्षणों के बाद की गई, जिनमें मिलावट, गलत ब्रांडिंग और खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के मामले सामने आए थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता को असली पनीर और उसके विकल्प के बीच अंतर बताना जरूरी है।
देश में बढ़ती प्रवृत्ति और उपभोक्ता हित
हिमाचल प्रदेश इस तरह का प्रतिबंध लगाने वाला देश का पांचवां राज्य बन गया है। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी एनालॉग पनीर पर समान कार्रवाई कर चुके हैं। यह रुझान बताता है कि राज्य सरकारें अब डेयरी उत्पादों की शुद्धता और लेबलिंग को लेकर अधिक सतर्क हो रही हैं।
खाद्य सुरक्षा के लिहाज से यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि पनीर भारतीय भोजन में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है और उपभोक्ता अक्सर उसकी गुणवत्ता को लेकर ब्रांड या विक्रेता पर भरोसा करते हैं। ऐसे में सही जानकारी देना और उत्पाद की वास्तविक प्रकृति बताना बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जरूरी है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- पनीर भारत में दूध से बनने वाला एक ताजा, अम्ल-सेट चीज़ है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 भारत में खाद्य सुरक्षा का प्रमुख कानून है।
- इस अधिनियम की धारा 30 के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कई नियामक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2020 में लेबलिंग और ट्रेसबिलिटी से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।
हिमाचल का यह फैसला खाद्य पदार्थों में पारदर्शिता, सही लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक सख्त संदेश देता है। आने वाले समय में ऐसे नियम बाजार में नकली या भ्रम पैदा करने वाले उत्पादों पर नियंत्रण को और मजबूत कर सकते हैं।