लद्दाख के लिए विशेष संवैधानिक ढांचे की नई पहल
केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए संविधान में एक नई विशेष व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जिसे अनुच्छेद 371 के तहत “चैप्टर K” के रूप में बताया गया। 9 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई उप-समिति की बैठक में यह प्रस्ताव सामने आया। इसका संबंध लद्दाख के लिए सीधे चुनी जाने वाली एक केंद्रशासित प्रदेश-स्तरीय शासी व्यवस्था से है, साथ ही भूमि, संस्कृति, भाषा, वन, पर्यावरण और अनुच्छेद 240 से जुड़े अन्य विषयों से भी है।
लद्दाख के लिए प्रस्ताव का क्या अर्थ है
प्रस्ताव का मूल उद्देश्य लद्दाख के लिए एक ऐसी प्रशासनिक संरचना बनाना है, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व अधिक मजबूत हो। बैठक में यह संकेत दिया गया कि नई व्यवस्था के तहत कुछ विषयों पर स्थानीय स्तर पर अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कार्यपालिका, वित्त, योजना और कानून-व्यवस्था जैसे अहम अधिकारों पर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया।
लद्दाख के प्रतिनिधियों ने किसी भी बड़े प्रशासनिक बदलाव या भूमि हस्तांतरण से पहले सुरक्षा-प्रावधानों की मांग दोहराई। वे लंबे समय से पूर्ण राज्य का दर्जा और जनजातीय क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची जैसी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
संवैधानिक पृष्ठभूमि और अनुच्छेद 371 की भूमिका
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों से जुड़ा है। इसके अलग-अलग खंड नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश-तेलंगाना और मिजोरम जैसे राज्यों के लिए विशेष व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं। लद्दाख के लिए प्रस्तावित व्यवस्था इसी संवैधानिक परंपरा के विस्तार के रूप में देखी जा रही है।
दूसरी ओर, अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। लद्दाख के लिए जिस शासी निकाय की बात हो रही है, उसे अनुच्छेद 240 के तहत आरक्षित विषयों से जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि स्थानीय प्रशासन में भूमि, पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
बातचीत की मौजूदा स्थिति और आगे की राह
बैठक में लद्दाख से लेह एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। उपराज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बैठक को सकारात्मक बताया, जबकि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं ने इसे बेहद निराशाजनक कहा।
गृह मंत्रालय ने 24 सितंबर 2025 की लेह हिंसा में मारे गए या घायल हुए लोगों के लिए मुआवजा पैकेज तैयार करने पर सहमति जताई है। साथ ही 80 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की वापसी की समीक्षा भी की जाएगी। मंत्रालय और लद्दाख उप-समिति के बीच अगली बैठक अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह में कारगिल में प्रस्तावित है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- अनुच्छेद 371 संविधान में कुछ राज्यों और क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान देता है।
- अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करती है।
- लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद केंद्रशासित प्रदेश बना था।
लद्दाख के लिए यह प्रस्ताव केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान, भूमि अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है। आगे की बातचीत से यह तय होगा कि केंद्र और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच किस तरह का संतुलन बनता है।