यूरोप में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्ती की बहस तेज
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरे यूरोपीय संघ में प्रतिबंध का समर्थन करने की अपील की है। यह मांग ऐसे समय आई है जब यूरोप में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को लेकर नीति-बहस तेज है।
यूरोपीय स्तर पर एक समान नियम की कोशिश
मैक्रों की यह पहल यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में किशोरों के लिए एक जैसी ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में देखी जा रही है। प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उम्र-आधारित नियम अलग-अलग देशों में अलग न हों, बल्कि पूरे संघ में एक समान ढांचा लागू हो। यूरोपीय कानून में ऐसे नियम आमतौर पर बाल संरक्षण, डेटा प्रोसेसिंग, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं।
यूरोपीय संघ एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है, जो अपने सदस्य देशों पर लागू होने वाले नियम और निर्देश बना सकता है। इसी कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उम्र सीमा तय करने का मुद्दा केवल राष्ट्रीय नहीं, बल्कि यूरोपीय नीति का विषय बन गया है।
फ्रांस में कानून बना, फिर संवैधानिक चुनौती में फंसा
फ्रांस में इससे पहले 15 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पहुंच सीमित करने वाला घरेलू कानून पारित किया गया था। फ्रांसीसी संसद ने 21 जुलाई 2026 को इसे मंजूरी दी थी और इसे सितंबर 2026 से लागू होना था। लेकिन 14 अगस्त 2026 को फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने इस कानून को रद्द कर दिया।
संवैधानिक परिषद ने इसे निजता और अभिव्यक्ति तथा संचार की स्वतंत्रता पर असंगत और अत्यधिक प्रतिबंध बताया। इसके बाद एलिसी पैलेस ने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू को ऐसा संशोधित विधेयक तैयार करने को कहा है, जो संवैधानिक मानकों के अनुरूप हो।
यूरोप में नीति को लेकर अलग-अलग रुख
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन पहले भी बच्चों की ऑनलाइन पहुंच पर कड़े नियमों के पक्ष में रुख दिखा चुकी हैं। हालांकि उनका झुकाव पूर्ण प्रतिबंध के बजाय एक स्तरित मॉडल की ओर माना जाता है, जिसमें 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निगरानी के साथ सीमित पहुंच हो।
यूरोप के देशों में इस मुद्दे पर एकरूपता नहीं है। फ्रांस और स्पेन जैसे देश कड़े आयु-आधारित प्रतिबंधों के पक्ष में हैं, जबकि कुछ स्कैंडिनेवियाई देश राज्य-निर्देशित रोक की बजाय माता-पिता के विवेक को अधिक महत्व देते हैं। यही अंतर इस बहस को और जटिल बनाता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बेहतर हैं या लचीला नियमन।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश हैं।
- फ्रांस की संवैधानिक परिषद देश के कानूनों की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने वाली सर्वोच्च संस्था है।
- एलिसी पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है।
- ब्लैंकेट बैन का अर्थ है ऐसा प्रतिबंध जो किसी पूरी श्रेणी पर बिना अपवाद लागू हो।
यह मामला दिखाता है कि डिजिटल सुरक्षा, बच्चों के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना यूरोप के लिए भी आसान नहीं है। आने वाले समय में इस पर यूरोपीय स्तर पर होने वाली बहस नीति और कानून दोनों की दिशा तय कर सकती है।