आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर IRDAI की सख्ती, ₹1 करोड़ का जुर्माना
बीमा नियामक IRDAI ने नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में ICICI Lombard General Insurance Company Limited पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आउटसोर्सिंग, वेंडर प्रबंधन और कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कमियों के आधार पर की गई।
किस वजह से हुई कार्रवाई
IRDAI की ओर से 7 सितंबर 2026 को जारी आदेश में कहा गया कि कंपनी के कुछ खर्चों की सही रिपोर्टिंग नहीं की गई थी। साथ ही, कुछ इवेंट मैनेजमेंट सेवाओं को आउटसोर्स गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, जबकि उनमें अन्य बीमा कंपनियों के एजेंटों की भूमिका भी थी। नियामक ने इस मामले में अलग से अनुपालन निर्देश और समयसीमा भी तय की।
यह कार्रवाई उस ऑनसाइट निरीक्षण के बाद सामने आई, जो सितंबर 2019 में शुरू हुआ था। बाद में IRDAI ने 8 जुलाई 2024 और 17 दिसंबर 2024 को शो-कॉज नोटिस जारी किए। इसके बाद कंपनी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया।
बीमा क्षेत्र में IRDAI की भूमिका
IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र का वैधानिक नियामक है और यह Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 के तहत काम करता है। इसका काम बीमा कंपनियों, बीमा मध्यस्थों और संबंधित संस्थाओं पर निगरानी रखना है। यह सॉल्वेंसी, आचरण, गवर्नेंस और आउटसोर्सिंग से जुड़े नियम भी तय करता है।
बीमा कंपनियों के लिए बोर्ड की निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण कॉरपोरेट गवर्नेंस से जुड़े मानकों का पालन नियामक व्यवस्था का अहम हिस्सा है।
आउटसोर्सिंग और अनुपालन नियम क्यों अहम हैं
बीमा कंपनियां कई सेवाओं के लिए बाहरी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर रहती हैं, लेकिन यह व्यवस्था तय नियमों के भीतर ही होनी चाहिए। Outsourcing Regulations, 2017 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि कौन-सी गतिविधियां बाहरी एजेंसियों को दी जा सकती हैं और किन पर कंपनी की सीधी जिम्मेदारी बनी रहेगी।
इसी तरह Corporate Governance Guidelines, 2016 बोर्ड की निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, खुलासे और जवाबदेही के मानक तय करती हैं। IRDAI का मानना है कि इन नियमों का पालन बीमा कंपनियों की वित्तीय और परिचालन पारदर्शिता के लिए जरूरी है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- IRDAI की स्थापना Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 के तहत हुई थी।
- ICICI Lombard General Insurance Company Limited भारत की निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है।
- Outsourcing Regulations, 2017 बीमा कंपनियों की बाहरी सेवाओं से जुड़ी व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं।
- बीमा क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस नियम बोर्ड निगरानी, आंतरिक नियंत्रण और अनुपालन पर जोर देते हैं।
कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा कि उसे आदेश 7 सितंबर 2026 को शाम 6:31 बजे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिला और वित्तीय असर केवल ₹1 करोड़ के जुर्माने तक सीमित है। यह मामला दिखाता है कि बीमा क्षेत्र में नियामकीय अनुपालन और पारदर्शिता को लेकर IRDAI कितनी सख्ती बरतता है।