RBI ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया
3 जनवरी, 2022 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल मोड में छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन लेनदेन के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है।
फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदु
- इस फ्रेमवर्क के अनुसार, किसी भी चैनल या साधन जैसे वॉलेट, मोबाइल डिवाइस या कार्ड का उपयोग करके ऑफ़लाइन भुगतान किया जा सकता है। हालाँकि, उन्हें निकटता में, या केवल आमने-सामने मोड में किया जा सकता है।
- अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (Payment System Operators – PSOs) और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (Payment System Participants – PSPs) जिनमें बैंक और गैर-बैंक शामिल हैं, जो ऑफ़लाइन मोड में भुगतान की पेशकश करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित ढांचे के तहत आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
- प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (Additional Factor of Authentication – AFA) के बिना ऑफ़लाइन भुगतान लेनदेन की पेशकश की जा सकती है।
- भुगतान साधन ग्राहक की स्पष्ट सहमति के आधार पर ऑफ़लाइन लेनदेन के लिए सक्षम किए जाएंगे। कार्ड के माध्यम से इस तरह के लेनदेन को संपर्क रहित लेनदेन चैनल पर स्विच करने की आवश्यकता के बिना अनुमति दी जाएगी।
- ऑफलाइन भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा 200 होनी चाहिए।
- बैंक या गैर-बैंक जारीकर्ता को लेनदेन विवरण प्राप्त होते ही यूजर को ट्रांजेक्शन अलर्ट भेजने के लिए अनिवार्य किया गया है। हालांकि, प्रत्येक लेनदेन के लिए अलर्ट भेजने की कोई बाध्यता नहीं है।
- भुगतान साधन (payment instruments) ग्राहक की स्पष्ट सहमति प्राप्त करने के बाद ही ऑफ़लाइन लेनदेन के लिए सक्षम होंगे।
ऑफलाइन भुगतान क्या है?
ऐसे लेन-देन जिनके लिए दूरसंचार या इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, ऑफ़लाइन भुगतान कहलाते हैं।
Originally written on
January 4, 2022
and last modified on
January 4, 2022.
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