राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थानीय वाहन चालकों के लिए वार्षिक FASTag पास
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन कर पात्र निजी गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए FASTag आधारित वार्षिक स्थानीय पास की व्यवस्था की है। यह पास 1 नवंबर 2026 से देशभर के शुल्क प्लाजा पर उपलब्ध होगा। इसके तहत वाहन मालिक एक वर्ष तक अपने पंजीकृत प्लाजा से असीमित बार गुजर सकेंगे।
कौन ले सकता है वार्षिक स्थानीय पास
यह सुविधा उस निजी गैर-वाणिज्यिक वाहन के लिए है, जिसका मालिक संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहता हो। वाहन पर वैध और चालू FASTag होना आवश्यक है। पात्रता की दूरी संबंधित शुल्क प्लाजा से मापी जाएगी।
हालांकि, यह पास हर स्थान पर उपलब्ध नहीं होगा। बंद उपयोगकर्ता शुल्क प्रणाली के तहत संचालित राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर इसे जारी नहीं किया जाएगा। जिन जगहों पर वाहन मालिक या चालक के लिए वैकल्पिक सड़क अथवा सर्विस रोड उपलब्ध है, वहां भी यह सुविधा लागू नहीं होगी। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित प्लाजा पर पात्रता की पुष्टि करना जरूरी होगा।
शुल्क, अवधि और इस्तेमाल की शर्तें
नगरपालिका या स्थानीय नगर सीमा के बाहर स्थित शुल्क प्लाजा के लिए वार्षिक पास का शुल्क 1,500 रुपये रखा गया है। ऐसी सीमा के भीतर आने वाले प्लाजा पर शुल्क 3,000 रुपये होगा। दोनों ही मामलों में पास की वैधता एक वर्ष रहेगी और इससे केवल पंजीकरण के समय चुने गए प्लाजा पर असीमित आवागमन की अनुमति मिलेगी।
यह देशभर के टोल प्लाजा पर चलने वाला पास नहीं है। दूसरे शुल्क प्लाजा पर जाने के लिए यह मान्य नहीं होगा। मौजूदा मासिक स्थानीय पास का शुल्क 360 रुपये है। इस हिसाब से 12 महीने का खर्च 4,320 रुपये बनता है; 1,500 रुपये वाले वार्षिक पास से पात्र वाहन मालिक साल में अधिकतम 2,820 रुपये बचा सकते हैं।
आवेदन के तरीके और व्यवस्था का संदर्भ
वाहन मालिक 1 नवंबर 2026 से शुल्क प्लाजा पर वार्षिक पास के लिए आवेदन कर सकेंगे। राजमार्ग यात्रा मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से यह सुविधा 1 दिसंबर 2026 से उपलब्ध होगी। आवेदन के लिए वाहन से जुड़ा वैध और कार्यशील FASTag जरूरी है।
FASTag रेडियो आवृत्ति पहचान तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है, जो उससे जुड़े खाते से शुल्क काटती है। यह स्थानीय पास उसी व्यवस्था के जरिए एक तय प्लाजा पर बार-बार होने वाले आवागमन के लिए रियायती विकल्प देता है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- वार्षिक स्थानीय पास राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत दी जाने वाली रियायत है।
- पात्रता का दायरा संबंधित शुल्क प्लाजा से 20 किलोमीटर तक है।
- प्लाजा पर आवेदन 1 नवंबर 2026 और राजमार्ग यात्रा अनुप्रयोग पर सुविधा 1 दिसंबर 2026 से शुरू होगी।
- पास एक वर्ष तक केवल चुने हुए शुल्क प्लाजा पर असीमित आवागमन के लिए मान्य है।
यह पहल निकटवर्ती राष्ट्रीय राजमार्ग प्लाजा से नियमित रूप से गुजरने वाले पात्र स्थानीय वाहन मालिकों के टोल खर्च को कम कर सकती है। इसकी सुविधा का लाभ निर्धारित दूरी, वाहन श्रेणी और प्लाजा संबंधी शर्तें पूरी करने पर ही मिलेगा।