निर्यातकों को राहत: RELIEF पहल मार्च 2027 तक बढ़ी
वाणिज्य विभाग ने निर्यातकों को युद्ध-संबंधी जोखिमों और बढ़ती ढुलाई लागत से राहत देने वाली RELIEF पहल के घटक II की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है। यह विस्तार पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक व्यवधानों के बीच किया गया है, जिनका असर समुद्री परिवहन, बीमा लागत और खाड़ी क्षेत्र के व्यापार पर पड़ा है।
निर्यात सुविधा पहल का विस्तार
RELIEF का पूरा नाम ‘रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन’ है। यह पहल निर्यात संवर्धन मिशन के अंतर्गत आती है और 19 मार्च 2026 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य असाधारण रूप से बढ़े मालभाड़े, ऊंचे बीमा प्रीमियम और युद्ध से जुड़े जोखिमों के कारण प्रभावित निर्यातकों को सहायता देना है।
वाणिज्य विभाग ने 26 अक्टूबर 2026 को घटक II की अवधि बढ़ाने की घोषणा की। इसका औपचारिक आधार 30 सितंबर 2026 की अधिसूचना संख्या 37/2026-27 है। विस्तार से पात्र निर्यातकों को निर्धारित अवधि के दौरान जोखिम सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा।
ईसीजीसी बीमा से जोखिम सुरक्षा
घटक II निर्यातकों को आगामी खेपों के लिए भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) से बीमा सुरक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। पात्र युद्ध-संबंधी और उनसे जुड़े राजनीतिक जोखिमों से होने वाले नुकसान पर 95 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज दिया जाता है। इसका उद्देश्य विदेशी बाजारों में माल भेजने वाले निर्यातकों पर संभावित नुकसान का बोझ कम करना है।
16 मार्च 2026 या उसके बाद ली गई एकल-लेनदेन अथवा संपूर्ण कारोबार वाली ईसीजीसी पॉलिसियों के अंतर्गत, पात्र अवधि में व्यवधान से पहले के स्तर से अधिक हुए प्रीमियम पर भी सुरक्षा उपलब्ध है। संपूर्ण कारोबार वाली पॉलिसी निर्यात लेनदेन के पूरे समूह को कवर करती है, जबकि एकल पॉलिसी किसी खास लेनदेन या जोखिम पर लागू होती है।
कौन-सा माल पात्र है और दावा कैसे करें
इस पहल में पूर्ण कंटेनर लोड, आंशिक कंटेनर लोड और प्रशीतित कंटेनर में भेजे जाने वाले पात्र माल को शामिल किया गया है। पूर्ण कंटेनर लोड में एक निर्यातक की खेप के लिए पूरा कंटेनर बुक होता है। आंशिक कंटेनर लोड में कई निर्यातकों की खेप एक ही कंटेनर में रखी जाती है। ऊर्जा से जुड़ी खेपों को इस कवरेज से बाहर रखा गया है।
निर्यातक दावे और सहायक दस्तावेज ईसीजीसी के ग्राहक पोर्टल www.ecgcltd.in के माध्यम से जमा कर सकते हैं। दावा करते समय संबंधित बीमा पॉलिसी और खेप से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- RELIEF का विस्तार ‘रेजिलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन’ है।
- इस पहल का घटक II 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया है।
- पात्र युद्ध-संबंधी और संबंधित राजनीतिक जोखिमों में 95 प्रतिशत तक कवरेज दिया जाता है।
- ऊर्जा की खेपें इस पहल के अंतर्गत बीमा कवरेज के लिए पात्र नहीं हैं।
यह विस्तार अनिश्चित समुद्री मार्गों और बढ़ती बीमा लागत के दौर में निर्यातकों को निरंतर जोखिम सुरक्षा देता है। ईसीजीसी कवर का लाभ लेने से पहले निर्यातकों के लिए अपनी पॉलिसी और खेप की पात्रता की शर्तें जांचना महत्वपूर्ण है।