यूएई ने सोशल मीडिया उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 18 जून 2026 को यूएई कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत सोशल मीडिया अकाउंट बनाने, उपयोग करने या संचालित करने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। यह नियम उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा जो यूएई में उपलब्ध हैं या देश के उपयोगकर्ताओं को लक्षित करते हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म शामिल हैं।
नई आयु सीमा और उपयोगकर्ताओं पर प्रतिबंध
नए नियम के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट खोलने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रावधान बच्चों को ऑनलाइन जोखिमों, अनुचित सामग्री और डिजिटल शोषण से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। हालांकि, 15 और 16 वर्ष की आयु के किशोर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन उनके लिए विशेष सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। इनमें आयु-उपयुक्त सामग्री का वर्गीकरण, अज्ञात उपयोगकर्ताओं के साथ सीमित संपर्क, उपयोग समय का नियमन तथा अभिभावकीय नियंत्रण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य किशोरों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करना है।
आयु सत्यापन और प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी
यूएई सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सख्त आयु सत्यापन व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। कंपनियों को डिजिटल पहचान सत्यापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों का उपयोग करना होगा ताकि उपयोगकर्ताओं की वास्तविक आयु की पुष्टि की जा सके। केवल आयु की स्वयं घोषणा को मान्य नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्लेटफॉर्म्स को 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बनाए गए खातों को निष्क्रिय करना होगा तथा उपयोगकर्ताओं को सत्यापन प्रणाली से बचने के किसी भी प्रयास को रोकना होगा। इससे नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।
बच्चों के डेटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान
नए प्रस्ताव में बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को भी प्रमुखता दी गई है। नियमों के अनुसार बच्चों की डिजिटल गतिविधियों को ट्रैक करके उनके व्यक्तिगत डेटा का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग या प्रसंस्करण प्रतिबंधित रहेगा। विशेष रूप से, अभिभावकों की सहमति को भी इन प्रतिबंधों से छूट का आधार नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि बच्चों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे माता-पिता की अनुमति उपलब्ध हो या नहीं।
क्रियान्वयन की समय-सीमा
सोशल मीडिया कंपनियों को नए मानकों को लागू करने के लिए 12 माह की संक्रमण अवधि प्रदान की गई है। सभी संबंधित प्लेटफॉर्म्स को जून 2027 तक नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। यह व्यवस्था अकाउंट निर्माण, आयु सत्यापन, सामग्री तक पहुंच और डेटा उपयोग से संबंधित सभी प्रक्रियाओं पर लागू होगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- संयुक्त अरब अमीरात सोशल मीडिया उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम आयु सीमा लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया है।
- यूएई में सोशल मीडिया अकाउंट संचालन के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है।
- सोशल मीडिया कंपनियों को जून 2027 तक नए नियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
- यह नियम उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होंगे जो यूएई में उपलब्ध हैं या वहां के उपयोगकर्ताओं को लक्षित करते हैं।
यूएई का यह कदम डिजिटल सुरक्षा और बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तेजी से बढ़ते डिजिटल उपयोग के दौर में यह नीति अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है, जहां बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं।