प्रियागोल्ड बिस्कुट पर नेपाल की रोक, खाद्य सुरक्षा जांच के बाद कार्रवाई

प्रियागोल्ड बिस्कुट पर नेपाल की रोक, खाद्य सुरक्षा जांच के बाद कार्रवाई

नेपाल ने भारत की सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रियागोल्ड बिस्कुट के आयात, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 19 अक्टूबर 2026 को जारी निर्देश में नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने बाजार में मौजूद बिस्कुट का स्टॉक वापस मंगाने को भी कहा। यह कदम खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की सूचना के बाद उठाया गया।

नेपाल में आयात और बिक्री पर रोक

मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आपात बैठक के बाद यह निर्णय लिया। निर्देश के अनुसार संबंधित निकायों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बिस्कुट का नया आयात, बिक्री और वितरण रोकना है। अधिकृत आयातकों तथा खाद्य कारोबारियों से बाजार में उपलब्ध स्टॉक तत्काल वापस लेने को कहा गया है।

यह प्रतिबंध खास तौर पर सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के प्रियागोल्ड बिस्कुट पर लागू है। नेपाल के विभाग ने अपनी कार्रवाई का आधार एफएसएसएआई की ओर से प्रकाशित सूचना को बताया। इस तरह नेपाल ने अपने बाजार में उत्पाद की उपलब्धता रोकने और पहले से पहुंच चुके माल को वापस लेने के निर्देश दिए हैं।

भारत में एफएसएसएआई की कार्रवाई

एफएसएसएआई ने कंपनी के खिलाफ कथित खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर अभियोजन की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। आरोपों में बिस्कुट में रेशे के स्रोत के रूप में पशु-चारे के लिए इस्तेमाल होने वाले चोकर के उपयोग का मामला भी शामिल है। कंपनी की इकाइयों के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, संयंत्र की सफाई, कीट नियंत्रण तथा कच्चे माल के भंडारण से जुड़ी कमियां दर्ज की गईं।

रिपोर्ट की गई अनियमितताओं के बाद एफएसएसएआई ने कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस भी निलंबित किया था। हालांकि, आरोपों और निरीक्षण निष्कर्षों को नियामकीय कार्रवाई के संदर्भ में ही समझना चाहिए। नेपाल में आयात, बिक्री और वितरण रोकने का निर्णय वहां के विभाग ने लिया है, जबकि भारत में कंपनी और उसके विनिर्माण लाइसेंस से जुड़ी कार्रवाई एफएसएसएआई के अधिकार क्षेत्र में है।

सीमा पार खाद्य सुरक्षा का महत्व

यह मामला दिखाता है कि खाद्य उत्पादों की सुरक्षा केवल निर्माता देश की निगरानी तक सीमित नहीं रहती। आयात करने वाला देश अपने कानूनों और उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर बाजार में उत्पाद की बिक्री रोक सकता है। ऐसे मामलों में लाइसेंस, निरीक्षण, आयात नियंत्रण और बाजार से उत्पाद वापस लेने की कार्रवाई अलग-अलग नियामकीय कदम होते हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • भारत में एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानकों से जुड़ा वैधानिक नियामक प्राधिकरण है।
  • एफएसएसएआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है।
  • नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने 19 अक्टूबर 2026 को प्रियागोल्ड बिस्कुट पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किया।
  • नेपाल का निर्देश आयात, बिक्री और वितरण रोकने के साथ बाजार में उपलब्ध स्टॉक वापस लेने पर भी लागू है।

नेपाल की रोक और भारत में चल रही नियामकीय कार्रवाई अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अलग कदम हैं। मामला खाद्य सुरक्षा में निगरानी, नियामकों के दायित्व और उपभोक्ता हितों की अहमियत को रेखांकित करता है।

Originally written on October 20, 2026 and last modified on October 20, 2026.

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