अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क पर ट्रंप का रुख और सख्त

अमेरिका में H-1B वीजा शुल्क पर ट्रंप का रुख और सख्त

अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर एक बार फिर सख्ती बढ़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ H-1B याचिकाओं पर लगाए गए 1 लाख डॉलर के शुल्क को सितंबर 2027 तक बढ़ा दिया है। यह शुल्क खासतौर पर उन नए आवेदनों पर लागू होता है, जिनके तहत विदेशी पेशेवरों को अमेरिका के बाहर से लाया जाता है। H-1B व्यवस्था अमेरिका में विशेष कौशल वाले विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से जुड़ी है और इसे अमेरिकी कंपनियां तकनीकी या विशेषज्ञ पदों के लिए इस्तेमाल करती हैं।

H-1B वीजा क्यों चर्चा में है

H-1B वीजा अमेरिका का एक गैर-आप्रवासी कार्य वीजा है, जो उन पेशों के लिए दिया जाता है जिनमें तकनीकी या सैद्धांतिक विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इस वीजा के जरिए अमेरिकी नियोक्ता विदेशी प्रोफेशनल्स को नियुक्त करते हैं। यही कारण है कि यह वीजा टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस बार विवाद का केंद्र केवल वीजा नहीं, बल्कि उससे जुड़ा भारी शुल्क है। 19 सितंबर 2025 की एक घोषणा के जरिए यह 1 लाख डॉलर शुल्क लगाया गया था, जिसकी मूल समाप्ति तिथि 21 सितंबर 2026 थी। अब इसे 21 सितंबर 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

कानूनी चुनौती और मौजूदा स्थिति

इस शुल्क को कानूनी चुनौती भी मिली है। 8 जून 2026 को एक संघीय जिला अदालत ने 1 लाख डॉलर शुल्क को रद्द करते हुए इसे अवैध करार दिया था। इसके बाद जुलाई 2026 में फर्स्ट सर्किट की अपील अदालत ने उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) इस शुल्क की वसूली नहीं कर सकती, इसलिए यह अभी लागू नहीं है।

यह स्थिति दिखाती है कि H-1B नीति केवल प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि अदालतों और कार्यपालिका के बीच चल रही बहस का विषय भी है।

नई सख्ती और आगे की दिशा

ट्रंप प्रशासन ने H-1B आवेदनों की जांच और कड़ी करने के लिए अलग कदम भी उठाए हैं। 19 सितंबर 2026 को जारी एक कार्यकारी आदेश में अधिकारियों से कहा गया कि वे आवेदन की समीक्षा करते समय नियोक्ताओं की हालिया या संभावित छंटनी पर भी ध्यान दें।

इसके अलावा, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने 25 अगस्त 2026 को एक प्रस्तावित नियम जारी किया, जिसमें H-1B कैप-आधारित याचिकाओं के लिए 1,03,265 डॉलर शुल्क का सुझाव दिया गया है। यदि यह नियम अंतिम रूप लेता है, तो इसका दायरा 2025 की घोषणा वाले शुल्क से भी व्यापक होगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • H-1B वीजा अमेरिका का non-immigrant work visa है, जो विशेष कौशल वाले पेशों के लिए दिया जाता है।
  • H-1B याचिकाओं की प्रक्रिया USCIS यानी United States Citizenship and Immigration Services संभालती है।
  • 8 जून 2026 को एक संघीय जिला अदालत ने 1 लाख डॉलर शुल्क को अवैध बताते हुए रद्द किया था।
  • 25 अगस्त 2026 को Department of Homeland Security ने H-1B cap-subject petitions के लिए 1,03,265 डॉलर शुल्क का प्रस्ताव रखा था।

कुल मिलाकर, H-1B वीजा पर बढ़ता शुल्क और उससे जुड़ी कानूनी लड़ाई अमेरिका की आव्रजन नीति में सख्ती का संकेत देती है। आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर अदालतों, प्रशासन और नियोक्ताओं के रुख पर सबकी नजर रहेगी।

Originally written on September 19, 2026 and last modified on September 19, 2026.

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