सेबी का निवेशक चार्टर (SEBI’s Investor Charter) : मुख्य बिंदु

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 17 नवंबर, 2021 को निवेशक चार्टर (Investor Charter) जारी किया।
पृष्ठभूमि
निवेशकों को वित्तीय उत्पादों की गलत बिक्री से बचाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2021-2022 में पहली बार निवेशक चार्टर प्रस्तावित किया गया था।
निवेशक चार्टर (Investor Charter)
- भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के लिए निवेशक चार्टर जारी किया गया है। इसमें निवेशकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ प्रतिभूति बाजार में निवेश करने के क्या करें और क्या न करें, शामिल हैं।
- इसे “निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें शामिल जोखिमों को समझने में सक्षम बनाने” के लिए प्रकाशित किया गया है।
- यह यूजर्स को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बाजार में निवेश करने के साथ-साथ समयबद्ध और कुशल तरीके से सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- चार्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ या विनियमित संस्थाएं शिकायत निवारण तंत्र सहित अपने निवेशक चार्टर का पालन करें।
निवेशकों के अधिकार
निवेशक चार्टर के अनुसार, निवेशकों को यह अधिकार प्राप्त होगा:
- ‘सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम (SCORES)’ में दायर निवेशकों की शिकायतों के समय पर समाधान।
- सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों से गुणवत्तापूर्ण सेवाएं।
निवेशकों की जिम्मेदारियां
निवेशकों की ये जिम्मेदारियां होंगी:
- सेबी-मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों के साथ-साथ सेबी-पंजीकृत विनियमित संस्थाओं या बिचौलियों के साथ डील करें।
- उनके संपर्क विवरण जैसे पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नामांकन और अन्य केवाईसी विवरण अपडेट करें।
- सुनिश्चित करें कि उनके खाते केवल उनके लाभ के लिए संचालित किए जा रहे हैं।
Originally written on
November 20, 2021
and last modified on
November 20, 2021.