संसद ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया

संसद ने 13 दिसंबर, 2021 को “उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021” पारित किया।

मुख्य बिंदु

इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया और चर्चा के बाद इसे लोकसभा में वापस कर दिया गया। धन विधेयक होने के कारण इस विधेयक को लोकसभा में वापस कर दिया गया।

बिल के बारे में

यह विधेयक “सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958” के साथ-साथ “उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954” में संशोधन करना चाहता है। ये अधिनियम भारत में उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवाओं और वेतन की शर्तों को विनियमित करते हैं।

विधेयक के प्रावधान

  • इस विधेयक में पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा का प्रावधान है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों सहित उनके परिवार के सदस्यों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया जाता है।
  • एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुरूप एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, उन्हें पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के लिए भी अधिकृत किया गया है।
  • निर्दिष्ट पैमाने में पांच आयु वर्ग शामिल हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष है।
  • बढ़ती उम्र के साथ अतिरिक्त राशि पेंशन या पारिवारिक पेंशन के 20% से बढ़कर 100% हो जाती है।
  • इस बिल के अनुसार, एक व्यक्ति को उस महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया जाएगा, जिसमें वे संबंधित आयु वर्ग के तहत न्यूनतम आयु पूरी करते हैं।

न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए “न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना” के विस्तार को मंजूरी दी है। यह योजना जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के परिसरों के न्यायिक अधिकारियों के लिए वकील हॉल, कोर्ट हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण में मदद करेगी।

Originally written on December 14, 2021 and last modified on December 14, 2021.

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