राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (National Road Safety Board) का गठन करेगी केंद्र सरकार
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक “राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड” (National Road Safety Board) स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- यह यातायात और मोटर वाहनों को भी नियंत्रित करेगा।
- इस अधिसूचना में संरचना, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पात्रता, कार्यालय की अवधि, चयन प्रक्रिया, बोर्ड की शक्तियां और कार्य, इस्तीफे और हटाने की प्रक्रिया, बोर्ड की बैठक आदि के प्रावधान भी निर्दिष्ट हैं।
बोर्ड का मुख्यालय
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकता है।
बोर्ड के सदस्य
सड़क सुरक्षा बोर्ड में अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा ये 3 से 7 सदस्य होंगे। सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।
बोर्ड का कार्य
यह बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:
- बोर्ड सड़क सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देने और नई तकनीक को अपनाने के लिए जिम्मेदार होगा।
- यह यातायात और मोटर वाहनों को भी नियंत्रित करेगा।
- यातायात और मोटर वाहन को विनियमित करने के लिए, बोर्ड तैयार करेगा:
- पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा और सड़क निर्माण के लिए विशिष्ट मानक।
- राजमार्ग प्राधिकरणों, यातायात पुलिस, अस्पताल प्राधिकरणों, शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों आदि के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास के लिए दिशानिर्देश।
- ट्रॉमा सुविधाओं और पैरा-मेडिकल सुविधाओं की स्थापना और संचालन के लिए दिशानिर्देश।
- बोर्ड सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों को तकनीकी सलाह और सहायता भी प्रदान करेगा।
Originally written on
October 8, 2021
and last modified on
October 8, 2021.