राज्यसभा ने पारित किया नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक (Coconut Development Board (Amendment) Bill)
राज्यसभा ने 30 जुलाई, 2021 को नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2021 (Coconut Development Board (Amendment) Bill) पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष को गैर-कार्यकारी निदेशक बनाना है।
मुख्य बिंदु
- इस संशोधन के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं।
- गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्य अपने प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामित कर सकेंगे।
- यह विधेयक सरकारी अधिकारियों के बजाय गैर-कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में पेशेवरों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस संशोधन के लाभ
कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इन संशोधनों से नारियल उत्पादकों को फायदा होगा और क्षेत्र में नारियल की खेती में सुधार होगा। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया है।
नारियल विकास बोर्ड (Coconut Development Board)
नारियल विकास बोर्ड (CBD) भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत एक कानूनी निकाय है, जो नारियल और नारियल से संबंधित उत्पादों के व्यापक विकास के लिए जिम्मेदार है।इस बोर्ड की स्थापना 12 जनवरी 1981 को हुई थी और यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होता है। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है, और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं। इस बोर्ड के 6 राज्यों में केंद्र हैं जो कोलकाता, भुवनेश्वर, ठाणे, पटना, हैदराबाद और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं।