भारत ने ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया

भारत ने ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगाया

9 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार ने सुरक्षा, अनुसंधान और रक्षा उद्देश्यों के अलावा अन्य ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

ड्रोन आयात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

सरकार ने ‘मेड इन इंडिया’ ड्रोन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ड्रोन आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ड्रोन के पुर्जों के आयात पर कोई रोक नहीं होगी।

घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घटक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए : 

  1. सरकार ने 120 करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना की घोषणा की।
  2. इसने ड्रोन संचालन नियमों को उदार बनाया।
  3. सरकार ने R&D, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए अपवादों के साथ, पूरी तरह से निर्मित या सेमी-नॉक डाउन या पूरी तरह से नॉक डाउन फॉर्म में ड्रोन के लिए आयात नीति को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
  4. अनुसंधान एवं विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता होगी।
  5. नए ड्रोन नियम, 2021 जारी किए गए। इसने ड्रोन संचालित करने के लिए आवश्यक शुल्क और अनुपालन को कम कर दिया।
  6. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत का एक हवाई क्षेत्र का नक्शा लॉन्च किया, जहां उन क्षेत्रों का सीमांकन किया जा सकता है जहां ड्रोन का उपयोग बिना अनुमति के किया जा सकता है और साथ ही उन क्षेत्रों का सीमांकन भी किया गया है जहां अधिकारियों की अनुमति के बिना ड्रोन का संचालन नहीं किया जा सकता है।

नए ड्रोन नियम 2021

मानव रहित विमान प्रणालियों के लिए अधिक उदार शासन लाने के लिए नए ड्रोन नियम 2021 जारी किए गए थे। नए नियमों के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

  1. एक डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को बिजनेस-फ्रेंडली सिंगल-विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा।
  2. ग्रीन जोन में 400 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि हवाई अड्डे की परिधि से 8-12 किमी के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक उड़ान की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
  3. माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए किसी पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
  4. देश में पंजीकृत विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
  5. DGFT ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को नियंत्रित करेगा।
  6. किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।
  7. कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
Originally written on February 10, 2022 and last modified on February 10, 2022.

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