नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 को अधिसूचित किया

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 26 अगस्त, 2021 को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 को अधिसूचित किया।

उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 (Liberalized Drone Rules, 2021)

  • ये उदारीकृत नियम मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम 2021 की जगह लेंगे, जिसे 12 मार्च, 2021 को जारी किया गया था।
  • इन नियमों के अनुसार, निम्नलिखित स्वीकृतियों को समाप्त कर दिया गया है:
  1. अद्वितीय प्राधिकरण संख्या के लिए स्वीकृति
  2. विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या के लिए स्वीकृति
  3. विनिर्माण और उड़ान योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए अनुमोदन
  4. अनुरूपता के प्रमाण पत्र, रखरखाव के प्रमाण पत्र के साथ-साथ आयात मंजूरी के लिए अनुमोदन
  5. मौजूदा ड्रोन, ऑपरेटर परमिट, और अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्राधिकरण की स्वीकृति के लिए अनुमोदन
  6. छात्र दूरस्थ पायलट लाइसेंस और दूरस्थ पायलट प्रशिक्षक प्राधिकरण के लिए अनुमोदन
  7. ड्रोन बंदरगाह प्राधिकरण, आदि के लिए अनुमोदन।
  • नए नियमों ने भी फॉर्म की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है और शुल्क के प्रकार भी 72 से घटाकर 4 कर दिए हैं। रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए शुल्क सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए 3,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। यह 10 साल के लिए वैध होगा।
  • इसमें रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन और जियो-फेंसिंग जैसी सुरक्षा विशेषताएं भी शामिल हैं।

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (Digital Sky Platform)

यह केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक पहल है, जो ‘नो परमिशन, नो टेक-ऑफ’ जैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी ढांचे का समर्थन करने के लिए एक सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

Originally written on August 27, 2021 and last modified on August 27, 2021.

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