आपराधिक मामलों में सहायता पर भारत-पोलैंड संधि को कैबिनेट ने मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर, 2021 को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और पोलैंड संधि को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- इस संधि का उद्देश्य पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराधों की जांच और अभियोजन में भारत के साथ-साथ पोलैंड की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है।इसमें आतंकवाद से जुड़े अपराध भी शामिल होंगे।
- यह पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जांच और अभियोजन में प्रभावशीलता बढ़ाने का भी प्रयास करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से इसके संबंधों के संबंध में, यह संधि पोलैंड के साथ अपराध की जांच और अभियोजन में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगी।
- यह संधि पोलैंड को शामिल करके आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगी।
भारत-पोलैंड संबंध (India-Poland Relations)
भारत और पोलैंड ने 1954 में अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। इसके बाद, भारत ने 1957 में वारसॉ में अपना दूतावास खोला। दोनों देशों ने उपनिवेशवाद, नस्लवाद और साम्राज्यवाद के विरोध के आधार पर समान वैचारिक धारणाओं को साझा किया है। हाल के वर्षों में उनके बीच सौहार्दपूर्ण राजनीतिक संबंध उभरे हैं, विशेषकर 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद। इसके बाद, पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का प्रमुख आर्थिक भागीदार बन गया।
आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध
पोलैंड मध्य यूरोपीय क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और निर्यात गंतव्य है। पिछले दस वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर सात गुना हो गया है। पोलैंड में भारतीय निवेश 3 बिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि भारत में पोलिश निवेश 672 मिलियन अमरीकी डॉलर है।
सांस्कृतिक संबंध
पोलैंड में इंडोलॉजी अध्ययन की परंपरा है। पोलिश विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में संस्कृत का पोलिश में अनुवाद किया। 2019 में, पोलिश मिशन ने महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन किया। 21 जून, 2015 को पोलैंड के 21 शहरों में पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया।