44वीं जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गयी, कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति पर कर राहत दी गयी

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 44वीं बैठक की अध्यक्षता 12 जून, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने की। इस बैठक में जीएसटी दर में कई बदलाव किए गए हैं जो 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगे।

लिए गये निर्णय

  • वित्त मंत्री के अनुसार, जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह (GoM) की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसे कोविड-19 चिकित्सा आपूर्ति पर कर राहत को देखने के लिए स्थापित किया गया था।
  • इन सिफारिशों के बाद, एम्बुलेंस के लिए जीएसटी दर 28% से घटाकर 12% कर दी गई है।
  • COVID-19 टेस्टिंग किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर GST की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • हैंड सैनिटाइजर पर कर दर 18% से घटाकर 5% कर दी गयी है।
  • तापमान जांच उपकरणों के लिए दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • व्यक्तिगत आयात सहित पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • निर्दिष्ट इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट (specified inflammatory diagnostic kits) पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • श्मशान घाट में इस्तेमाल होने वाली गैस या बिजली या अन्य भट्टियों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • Tocilizumab और Amphotericin B सहित Covid-19 संबंधित दवाओं पर कोई GST दर नहीं लगाई जाएगी। पहले इस 5% GST लगाया जाता था।
  • हेपरिन (Heparin) और रेमडेसिविर (Remdesivir) जैसे एंटीकोआगुलंट्स पर जीएसटी दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • वेंटिलेटर मास्क या कैनुला या हेलमेट पर 5% टैक्स लगेगा।

पृष्ठभूमि

जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक 28 मई, 2021 को हुई थी, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर आदि जैसे कई COVID-19 संबंधित सामानों पर IGST से पूर्ण छूट की सिफारिश की गई थी। इस बैठक के बाद, परिषद ने मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन करने का निर्णय लिया था।

Originally written on June 14, 2021 and last modified on June 14, 2021.

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