भारत में पंचायत प्रणाली

भारत में पंचायत प्रणाली

भारत में पंचायत प्रणाली प्राचीन काल से देश में विकसित होने वाली आवश्यक संस्थाओं में से एक है। पंचायत प्रणाली को अक्सर लोकतंत्र के जमीनी स्तर के रूप में जाना जाता है। यह ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था है। प्राचीन काल से भारत में एक प्रकार की ग्राम परिषद या गाँव के निवासियों के संघ में अक्सर गाँव के बुजुर्ग शामिल होते थे। मनु स्मृति या मनु की संहिता में ग्राम संघ का संदर्भ है। ग्राम संघ को महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी महत्व मिलता है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र और शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र में भी ग्राम संघ या संसद का उल्लेख है। प्राचीन भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समाज था और मूल इकाई स्वशासन प्रणाली थी। गाँवों का संचालन उनकी चुनी हुई पंचायतों द्वारा किया जाता था। हर साल पंचायतों का चुनाव होता था।
महाभारत की अवधि के दौरान भारत में पंचायत प्रणाली में पौरा सभा और जनपद शामिल थे। इसके साथ ही भारत में सरकार के राजशाही स्वरूप के साथ पंचायत प्रणाली प्रबल हुई। ब्रिटिश शासन के आगमन ने भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन का योगदान दिया। भारत में पंचायत प्रणाली अपेक्षाकृत नए अर्थ के साथ आगे बढ़ी। ‘पंचायत राज’ शब्द की उत्पत्ति ब्रिटिश प्रशासन के दौरान हुई थी। यह सरकार का एक विकेन्द्रीकृत रूप था जहाँ प्रत्येक गाँव अपने स्वयं के मामलों के लिए जिम्मेदार होता था। पंचायत की इस प्रणाली को राज्य सरकारों ने 1950 और 60 के दशक के दौरान अपनाया था। भारतीय समाज में पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध उनतीस विषयों के संबंध में कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान में भारत में पंचायत प्रणाली में ऐसे जिले शामिल हैं जो राज्य के भीतर प्रमुख उपखंड हैं। तालुकदार या तहसीलदार तालुक राजस्व विभाग का मुख्य सदस्य होता है और इस स्तर पर प्रमुख अधिकारी होता है।
ग्राम परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए ग्राम परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक परिषद (पंचायत समिति) के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं। जिला परिषद (जिला परिषद) प्रणाली का शीर्ष स्तर है। इसके अधिकार क्षेत्र में जिलों के भीतर सभी ग्राम और ब्लॉक परिषद शामिल हैं। भारत में पंचायत प्रणाली भी निर्वाचित सदस्यों की एक परिषद को संदर्भित करती है। इस प्रकार एक पंचायत गांव में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है। परिषद के नेता को ‘सरपंच’ कहा जाता है और प्रत्येक सदस्य एक पंच होता है। पंचायत स्थानीय सरकार और लोगों के बीच अभिव्यक्ति के साधन के रूप में कार्य करती है। ऐसी व्यवस्था में प्रत्येक ग्रामीण अपने गांव के शासन में अपनी राय रख सकता है। हाल के दिनों में पंचायत को भारत सरकार के संविधान में शामिल किया गया है। यह व्यवस्था वर्तमान समाज में रीढ़ की हड्डी का काम कर रही है।

Originally written on September 11, 2021 and last modified on September 11, 2021.

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