भारत और अमेरिका सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के साथ पुरावशेष वापसी प्रक्रिया को सरल बनाएंगे

भारत और अमेरिका सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के साथ पुरावशेष वापसी प्रक्रिया को सरल बनाएंगे

भारत अमेरिका के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने के कगार पर है जो चोरी हुए पुरावशेषों की वापसी की प्रक्रिया को सरल बना देगा। प्रस्तावित सांस्कृतिक संपत्ति समझौता (CPA) सबूत का बोझ भारत से अमेरिका पर स्थानांतरित कर देगा, जिससे भारत को स्वामित्व प्रदान किए बिना वस्तुओं की वापसी की सुविधा स्वचालित रूप से मिल जाएगी। CPA के वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और तस्करी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी में तेजी लाना है।

द्विपक्षीय सहयोग और ऐतिहासिक संदर्भ

इस समझौते का मतलब चोरी हुई पुरावशेषों के मुद्दे के समाधान में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग है। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा के दौरान CPA पर चर्चा में तेजी आई। भारत सक्रिय रूप से अपनी विरासत और सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी की मांग कर रहा है, और CPA को प्रत्यावर्तन प्रक्रिया को सरल बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।

अमेरिकी प्रतिक्रिया और राजनयिक सहयोग

नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास ने सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा और वापसी में दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए द्विपक्षीय CPA को पूरा करने की उत्सुकता व्यक्त की। भारत और अमेरिका दोनों के लिए सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और वापसी को प्राथमिकता के रूप में महत्व दिया गया है। पिछले दो वर्षों में संस्कृति मंत्रालय और वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के बीच सहयोगात्मक प्रयासों ने CPA के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

कार्यान्वयन विवरण और अपेक्षित प्रभाव

प्रस्तावित CPA के अगले कुछ महीनों में लागू होने की उम्मीद है, जिससे अमेरिकी सीमा पर तस्करी के सामान को रोककर और उनकी शीघ्र वापसी की सुविधा देकर स्वदेश वापसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यह समझौता भारत से अमेरिका में सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया है और यह एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान जैसे व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित है।

Originally written on November 28, 2023 and last modified on November 28, 2023.

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