जीएसटी दरों में ऐतिहासिक सुधार: सामान्य उपयोग की वस्तुएं 5% स्लैब में, विलासिता वस्तुओं पर 40% कर

जीएसटी दरों में ऐतिहासिक सुधार: सामान्य उपयोग की वस्तुएं 5% स्लैब में, विलासिता वस्तुओं पर 40% कर

56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो-दर वाले नए जीएसटी ढांचे की घोषणा की है, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस सुधार का उद्देश्य आम आदमी को राहत देना, अनुपालन बढ़ाना और कर संरचना को सरल बनाना है।

नया जीएसटी ढांचा: मुख्य विशेषताएँ

  • दो प्रमुख दरें: 5% और 18%
  • विशेष दर: 40% – सिन गुड्स (जैसे तंबाकू उत्पाद) और विलासिता वस्तुएं (जैसे बड़ी कारें, हेलिकॉप्टर, याच) पर लागू
  • प्रभाव की तारीख: 22 सितंबर 2025 (तंबाकू से जुड़ी वस्तुओं को छोड़कर)

आम उपभोक्ता को बड़ी राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि सामान्य और मध्यवर्गीय उपयोग की वस्तुओं पर कर दरें कम की गई हैं:

  • 5% स्लैब में स्थानांतरित वस्तुएं (पहले 12% या 18% पर):

    • बाल तेल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट
    • साइकिल, टेबल और किचन के सामान
    • नमकीन, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन
    • 12 विशेष जैव कीटनाशक, बायो-मेंटोल
    • हस्तशिल्प, संगमरमर, ग्रेनाइट, चमड़े के मध्यवर्ती उत्पाद
  • 0% टैक्स स्लैब में:

    • अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पनीर, रोटियां, चपाती, पराठा
    • व्यक्तिगत जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा
    • 33 जीवनरक्षक दवाइयाँ और औषधियाँ
    • दृष्टि सुधार चश्मे (पहले 28%)

उद्योगों को भी लाभ

  • सीमेंट: 28% से घटाकर 18%
  • इलेक्ट्रिक वाहन: 5% पर यथावत
  • कृत्रिम वस्त्र उद्योग में इनवर्टेड ड्यूटी संरचना सुधार:

    • कृत्रिम फाइबर: 18% से घटाकर 5%
    • कृत्रिम यार्न: 12% से घटाकर 5%
  • उर्वरक उद्योग सुधार:

    • सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया: 18% से घटाकर 5%

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • GST (वस्तु एवं सेवा कर) 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।
  • ● भारत में GST को एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में लाया गया था।
  • ● “सिन गुड्स” वे वस्तुएं होती हैं जो स्वास्थ्य या सामाजिक दृष्टिकोण से हानिकारक मानी जाती हैं, जैसे तंबाकू, शराब।
  • Compensation Cess राज्यों को GST लागू होने से हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए लगाया जाता है।

40% विशेष स्लैब: किन वस्तुओं पर?

यह स्लैब विशेष रूप से सिन गुड्स और विलासिता की वस्तुओं पर लागू होगा:

  • तंबाकू उत्पाद: पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, बीड़ी
  • विलासिता वस्तुएं: हवाई जहाज, हेलिकॉप्टर, याच, बड़ी कारें, 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल
  • कैफिन युक्त पेय, एरेटेड वाटर

वर्तमान में इन तंबाकू उत्पादों पर 28% टैक्स + सेस जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जैसे ही केंद्र सरकार राज्यों के मुआवज़े हेतु लिए गए कर्ज़ का भुगतान कर लेगी (संभावित रूप से इस वर्ष के भीतर), ये वस्तुएं 40% स्लैब में स्थानांतरित की जाएंगी।
यह कर ढांचा सुधार केवल राजस्व संतुलन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, कर न्याय और उपभोक्ता हितों को केंद्र में रखकर किया गया एक निर्णायक कदम है। इससे न केवल कर प्रणाली सरल बनेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

Originally written on September 5, 2025 and last modified on September 5, 2025.

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