RBI ने NBFCs के लिए नए लाभांश भुगतान मानदंड तय किये

RBI ने NBFCs के लिए नए लाभांश भुगतान मानदंड तय किये

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए NBFC द्वारा लाभांश (dividend) के वितरण पर दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

मुख्य बिंदु

  • वित्तीय वर्ष 2021-2022 और उसके बाद के लिए लाभ से लाभांश की घोषणा के लिए दिशानिर्देश प्रभावी होंगे।
  • निदेशक मंडल लाभांश के प्रस्तावों पर विचार करेगा।
  • बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कुल लाभांश इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक न हो।
  • इस परिपत्र के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक लाभांश की घोषणा पर तदर्थ छूट के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

NBFCs इन दिशानिर्देशों का पालन कैसे कर सकते हैं?

  • इन दिशानिर्देशों के अनुसार, NBFCs को लाभांश की घोषणा करने के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं (minimum prudential requirements) का पालन करना होगा।
  • पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में शुद्ध एनपीए अनुपात 6% से कम होना चाहिए और साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित किया जा रहा है।
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया, जो सार्वजनिक धन स्वीकार नहीं करती हैं और जिनका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, के लिए लाभांश भुगतान पर कोई विशिष्ट सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
  • कोर निवेश कंपनियों के लिए अधिकतम लाभांश भुगतान अनुपात 60%, स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों के लिए 60% और अन्य एनबीएफसी के लिए 50% पर निर्धारित किया गया है।
Originally written on June 26, 2021 and last modified on June 26, 2021.

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