RBI ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियामक दायरे में लाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्टेट बैंक ऑफ़ सिक्किम को अपने नियामक दायरे के तहत लाया है।

स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम

  • यह एक सरकारी स्वामित्व वाली बैंकिंग संस्था है।
  • इस बैंक का मुख्यालय सिक्किम के गंगटोक में है।
  • यह सिक्किम राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।
  • यह बैंक बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ सिक्किम राज्य सरकार के राजकोष कार्यों को भी संभालता है।
  • यह बैंक सिक्किम सरकार के अधीन काम करने वाला एक स्वायत्त निकाय है।
  • 1973 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाने से पांच साल पहले 1968 में इसकी स्थापना हुई थी।
  • यह भारतीय स्टेट बैंक सिक्किम उद्घोषणा, 1968 द्वारा स्थापित किया गया था।
  • वर्तमान में इसके 42 शाखा कार्यालय हैं और यह तीन राजस्व काउंटर संचालित करता है।
  • इसे 21 फरवरी 2021 तक अन्य बैंकों के विपरीत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं किया गया था।
  • हालांकि, इस नियामक संशोधन के साथ, बैंक के स्वामित्व की संरचना नहीं बदलेगी।

RBI द्वारा इस बैंक को विनियमित क्यों नहीं किया जाता था?

सिक्किम राज्य को एक सहयोगी राज्य बनाया गया और फिर बाद में एक राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 1973 में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत का हिस्सा बनाया गया। इस प्रकार, राज्य को अनुच्छेद 371 F के तहत एक विशेष दर्जा प्राप्त है।  बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और कंपनी अधिनियम सिक्किम तक विस्तृत नहीं है। यह अभी भी संविधान के अनुच्छेद 371F के अनुसार पुराने कानूनों का पालन करता है। इसके अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर भी सिक्किम तक विस्तारित नहीं हैं।

Originally written on February 22, 2021 and last modified on February 22, 2021.

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