PFRDA ने NPS से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन विकल्प शुरू किया

पेंशन फंड नियामक ने हाल ही में घोषणा की कि सब्सक्राइबर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर निकलने के लिए ऑनलाइन मोड का उपयोग कर सकते हैं।

मौजूदा प्रक्रिया

वर्तमान में सब्सक्राइबर्स को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से बाहर निकलने के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस तक जाना पड़ता है। उन्हें इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए पॉइंट ऑफ प्रेजेंस द्वारा ऑथोराईजेशन के लिए फॉर्म के साथ सभी सहायक दस्तावेज सबमिट करने पड़ते है।

नई प्रक्रिया

ऑनलाइन प्रक्रिया में, नेशनल पेंशन सिस्टम के सब्सक्राइबर को सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम में अनुरोध करना होगा। इसके लिए सब्सक्राइबर को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करा पड़ेगा। इसके बाद सब्सक्राइबर संबंधित निकासी दस्तावेज अपलोड करेंगे, जिसमें नो योर कस्टमर (KYC) भी शामिल है।

PFRDA क्या है?

PFRDA का अर्थ Pension Fund Regulatory and Development Authority है। PFRDA की स्थापना 2003 में की गयी थी। इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के तहत एक सांविधिक निकाय बनाया गया था। PFRDA पेंशन बाजार के क्रमिक विकास और विकास को सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत में एक योगदान पेंशन प्रणाली है। इस प्रणाली के तहत, पूरी पेंशन निकासी राशि कर मुक्त है। इस प्रणाली को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित और विनियमित किया जाता है।

Originally written on December 31, 2020 and last modified on December 31, 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *