LIC में चेयरमैन की जगह सीईओ और एमडी के पद बनाये जायेंगे
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कार्यकारी अध्यक्ष के बजाय प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) के लिए पद सृजित कर रहा है।
मुख्य बिंदु
- इन परिवर्तनों को एक मेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च करने की पृष्ठभूमि में रेखांकित किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग उद्योग की तर्ज पर चेयरमैन की बजाय सीईओ होगा।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) नियमों में संशोधन करके वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा यह परिवर्तन किए गए थे।
- एलआईसी अधिनियम, 1956 के तहत कुछ अन्य नियमों में भी संशोधन किया गया है।
- संशोधन के बाद, एलआईसी अब कंपनी अधिनियम और सेबी अधिनियम द्वारा शासित होगा।इसे लाभ या हानि के आंकड़ों के साथ अपनी त्रैमासिक बैलेंस शीट भी तैयार करनी होगी।
सीईओ और एमडी की नियुक्ति कौन करेगा?
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer) और प्रबंध निदेशक (Managing Director) की नियुक्ति एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
LIC का शीर्ष प्रबंधन
वर्तमान में, LIC के शीर्ष प्रबंधन में कार्यकारी अध्यक्ष और चार प्रबंध निदेशक शामिल हैं। LIC के अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी होते हैं। चूंकि कार्यकारी शक्तियां अब प्रस्तावित एमडी और सीईओ के पास जाएंगी, LIC को गैर-कार्यकारी अध्यक्ष मिलने की संभावना है। गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। LIC के चार एमडी की भूमिका और पदनाम अभी स्पष्ट नहीं है।