IRDAI ने साइबरस्पेस पर दिशानिर्देशों के अवलोकन के लिए पैनल का गठन किया
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने वर्किंग ग्रुप कमेटी का गठन किया है ताकि उसकी सूचनाओं और सुरक्षा दिशानिर्देशों का अवलोकन की जा सके। कोविड-19 महामारी के बीच दुनिया भर में साइबर हमले में तेजी से वृद्धि के बाद पैनल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।
मुख्य बिंदु
- वित्तीय क्षेत्र में महामारी के बीच साइबर हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है।
- साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे ने साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के फिर से अवलोकन के लिए नियामकों को बाध्य कर दिया है।
- ये दिशानिर्देश वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होंगे।
दिशा-निर्देश
- इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमाकर्ता जोखिम प्रबंधन समिति एक वार्षिक व्यापक आश्वासन लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।
- यह कमेटी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्ट (VA & PT) कराने के लिए भी जिम्मेदार होगी।
- ऑडिट हो जाने के बाद, इसे IRDAI को रिपोर्ट करना आवश्यक है।
कार्य समूह समिति की भूमिका
- यह समिति समीक्षा करेगी कि क्या IRDAI के नियामक उपायों के तहत बीमाकर्ताओं के लिए दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता को अन्य संस्थाओं तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह इस बात पर भी ध्यान देगा कि इंश्योरर्स आईटी सिस्टम का उपयोग करने वाली संस्थाओं के लिए किस तरह से दिशानिर्देश लागू किए जा सकते हैं।
- यह आगे विचार करेगा कि क्या फिनटेक समाधानों में साइबर सुरक्षा मुद्दों को कवर करने के लिए दिशानिर्देशों को अपडेट करने की आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
नियामकों ने अपने शासन तंत्र के तहत अप्रैल 2017 में साइबर सुरक्षा पर दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना और साइबर सुरक्षा नीति, सूचना सुरक्षा समिति (ISC), साइबर संकट प्रबंधन योजना (CCMP) और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO) की नियुक्ति भी शामिल है।
Originally written on
February 26, 2021
and last modified on
February 26, 2021.